करीमनगर नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, करना होगा अगले आदेश का इंतजार

करीमनगर : उच्च न्यायालय ने करीमनगर नगर निगम चुनाव पर रोक लगाई है। पूर्व कॉरपोरेटर कुरा तिरुपति और हाउसिंग बोर्ड के टीआरएस नेता वाडे वेंकट रेड्डी, एन्नम श्रीनिवास और चिगुरू वेंकटेश ने याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में कहा गया कि पुनर्गठन के बाद निगम के 2,3 और 18 नंबर डिवीजनों में हेरफेर किया है। एससी, एसटी, बीसी वर्ग के लिए हेरफेर किया है। इस याचिका में 26 से अधिक लोगों ने रिट याचिका दायर की है।
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उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न निगमों और नगरपालिकाओं में वार्डों के पुनर्गठन पर सुनवाई की और करीमनगर नगर निगम में अनियमितताओं को सुधारने के आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने अगला आदेश मिलने तक करीमनगर नगर निगम के चुनाव को स्थगन आदेश दिया।