केसीआर सरकार को फिर झटका, धरणी पोर्टल पर कोर्ट ने जारी रखा स्टे

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई धरणी पोर्टल पर हाईकोर्ट ने फिर से स्टे बढ़ा दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने धरणी में गैर कृषि संपत्तियों की इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन पर 21 जून तक अंतिरम आदेश को बढ़ने का ऐलान किया।
धरणी को लेकर दर्ज आपत्तियों पर मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली के नेतृत्व में खंडपीठ के सरकार से ब्यौरा मांगने पर महाधिवक्ता प्रसाद ने बताया कि आपत्तियों की मंत्रिमंडलीय उपसमिति जांच कर रही है और सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए थोड़े समय की जरूरत है।
धरणी पोर्टल के खिलाफ कुल सात याचिकाएं दाखिल हुईं थी, जिनमें पांच याचिकाएं एक ही मुद्दे पर दाखिल होने के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कहा कि उनपर सुनवाई की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी और उसी के तहत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ इन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि धरणी में अब तक कृषि जमीनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और गैरकृषि से जुड़ी जमीनों का इनरोलमेंट स्थगित होता आ रहा है।
इसे भी पढ़ें : धरणी पोर्टल: प्रॉपर्टी धारकों की जाति और आधार डीटेल्स नहीं लेने का कोर्ट का आदेश