मंदिर की जमीन कब्जाने का मामला : तेलंगाना हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका

हैदराबाद : हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ( Telangana High Court Justice) हिमा कोहली ( Hema Kohli) और जस्टिस बोल्लम विजयसेन रेड्डी Justice Bollam Vijay Sen Reddy) की खंडपीठ ने तेलंगाना वानरासेना ( Telangana Vanarsena) के उपाद्यक्ष थाडेम श्रीनिवास राव ( Srinivas Rao) द्वारा दाखिल जनहित याचिका ( Public litigation) की सुनवाई की। अपनी केस में याचिकाकर्ता ने हैदराबाद के बंडलागुड़ा मंड़ल के उप्पलगुजड़ा के कंकिकल गांव स्थित कालिकामाता मंदिर से जुड़ी 7 एकड़ 30 गुंटा जमीन शेरी नरसिम्हा रेड्डी के कब्जे से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को आदेश देने की अपील की है।
वहीं इस मामले में सरकारी वकील ने धर्मस्थ विभाग की ओर से मिली जानकारी के बारे में कोर्ट को सूचित किया कि इस प्रकार कोई कब्जा नहीं हुआ है। हलांकि सरकारी वकील ने दलील देते हुए आगे कहा कि बंदोबस्ती विभाग की शिकायत पर, शेरी नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ कब्जा करने की कोशिश में पहले एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जनहित याचिकाकर्ता के लोकल स्टैंड में त्रुटिया पाई। दरअसल मंदिर कमेटी या उसके लिए जिम्मेदार किसी ने भी याचिका कर्ता की बातों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका में मांगी गई प्रार्थना को भी निष्पादित किया जाना चाहिए, क्योंकि जनहित याचिका लंबित नहीं है। अब इसका उद्देश्य समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकारी याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए याचिका खारिज कर दी।