पटाखे जलाने को सुप्रीम कोर्ट ने दिया ग्रीन सिग्नल, कहा-NGT के नियमों का करें पालन

हैदराबाद : तेलंगाना में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति प्रदान कर अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने को अनुमति प्रदान करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर अमला करने को कहा है।
अदालत ने दिवाली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने को मंजूरी प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पटाखा व्यापारियों को राहत मिली है। कोरोना वायरस के मद्देनजर पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हुए हाईकोर्ट गुरुवार को राज्य सरकार को आदेश जारी किया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए पटाखा व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में लंच मोशन याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करने के बाद सर्वोच्च अदालत ने दो घंटे के लिए ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी है।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और कहा था पटाखे जलाने से लोगों मुख्य रूप से कोरोना पीड़ितों को सांस लेने में दिक्कत होगी।