हाई कोर्ट ने उस्मानिया अस्पताल को बताया पुरातन इमारत, तोड़ने के बजाय दी ये सलाह

उस्मानिया अस्पताल तो़ड़ने के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई
हाई कोर्ट ने उस्मानिया अस्पताल को बताया पुरातन इमारत
पास की जगह पर नया अस्पताल बनाने की दी सलाह
हैदराबाद : तेलंगाना के हाई कोर्ट ने कहा है कि उस्मानिया अस्पताल से सटे स्थल पर एक नई इमारत का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि यह एक पुरातन इमारत है।
हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस्मानिया अस्पताल को तोड़ने और नए निर्माण के मामले पर सुनवाई की। इस अवसर पर महाधिवक्ता ने अस्पताल के गूगल मैप और प्लॉट लेआउट की प्रतियां हाई कोर्ट में प्रस्तुत की।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि वे इन पर गौर करेंगे और दलीलें सुनेंगे। हाईकोर्ट ने मामले को 24 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
उच्च न्यायालय ने इसी तरह पेंशनरों की याचिका पर सुनवाई की। सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार के विधानसभा सत्रों के मद्देनजर पेंशनरों की याचिका पर सकारात्मक बयान देने की संभावना है।
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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि विधानसभा सत्र के भीतर पेंशनरों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यदि नहीं तो उचित दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।