'धरणी पोर्टल' पर बेहद सख्त दिखा तेलंगाना हाईकोर्ट, सरकार के दिए खास निर्देश व मांगा जवाब

किसी प्रकार का एनरोलमेंट नहीं करने का आदेश
जानकारी दर्ज करने को माना निजता का उल्लंघन
सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित
दो सप्ताह के भीतर काउंटर दाखिल करने का आदेश
हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाल ही में शुरू किए गए 'धरणी पोर्टल' पर अचल संपत्ति की जानकारी देने वाले लोगों से आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने पर जोर न दें। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की एक पीठ ने वकील गोपाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में वकील ने अदालत से अपील की है कि संपत्ति की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा लोगों से आधार कार्ड और जाति की जानकारी मांगने वाले कदम को असंवैधानिक करार दिया जाए। वकील का आरोप है कि यह निजता के लिए खतरा है।
कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किये बिना नॉन एग्रीकल्चरल जमीनों की जानकारी दर्ज करने से अनावश्यक समस्याएं पैदा होने का खतरा अधिक होता है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि गूगल प्ले स्टोर में धरणी पोर्टल से मेल खाने वाले और चार एप्स हैं, ऐसे में असली धरणी पोर्टल कौन सा है, लोगों को पहचानने में मुश्किल हो जाएगी। अदालत ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रोपर्टीज को लेकर किस प्रकार के सुरक्षा मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उन्हें भी बताने को कहा है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टेदार पासबुक अधिनियम, तेलंगाना नगर निगम अधिनियम 2019, तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम 2018 और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम अधिनियम 1955 की कुछ धाराओं को संविधान का उल्लंघन करार देने की अपील की।
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कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर काउंटर के जरिए पूर्ण रिपोर्ट सौंपने और तब तक किसी प्रकार का एनरोलमेंट नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार को लोगों पर जानकारी दर्ज कराने के लिए दबाव नहीं बनाने का आदेश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 20 नवंबर तक स्थगित कर दी।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर को भूमि रिकॉर्ड वाली धरणी पोर्टल की शुरुआत की थी, इसमें 1.46 करोड़ एकड़ जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध है और राज्य की जनता सिर्फ एक क्लिक के जरिए जमीन के रिकॉर्ड को हासिल कर सकेगी।