नाबालिग को दी गाड़ी तो पैरेंट्स पर होगी कार्रवाई, सड़क सुरक्षा को लेकर साइबराबाद पुलिस सख्त

हैदराबाद : सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए साइबराबाद पुलिस (Cyberabad police) काफी सख्त कार्रवाई कर रही है। नशे में वाहन चलाते हुए सड़क हादसे को अंजाम देने और हादसे में किसी की मौत होने पर चालक के खिलाफ हत्या के समानांतर आईपीसी की धारा 304(2) के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं नाबालिग को वाहन देने और हादसा होने पर अभिभावकों के खिलाफ तथा ड्राइविंग लाइसेंस रहित वाहन चालक को वाहन चलाने देने को लेकर वाहन चालक के मालिक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण कूकटपल्ली पुलिस थाने से संबंधित सड़क हादसे में देखने को मिला।
गौरतलब है कि गत शुक्रवार की रात को सड़क हादसे में मेडिकल छात्रा की मौत हो गई। मेडिकल छात्रा के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और उसे स्कूटी चलाने के लिए उसके दोस्त अजय सिंह ने स्कूटी दी थी। स्कूटी पर जा रही मेडिकल छात्रा रेशमा को तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई।
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इस मामले में रेशमा को स्कूटी देने वाला मैनेजमेंट छात्र अजय सिंह को आरोपी नंबर 1 और लॉरी चालक को आरोपी नंबर 2 बताते हुए कूकटपल्ली पुलिस ने मामले दर्ज किए। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।