लव जिहाद एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे बचने के लिए सांसद डॉ. एसटी हसन ने युवाओं से की अपील

लखनऊ : देश में लव जिहाद(Love Jihad) पर बहस चल रही है। कई बीजेपी(BJP) शासित राज्यों ने लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर पहल की है। यूपी(Uttar Pradesh) में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर कानून बना दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एसटी हसन ने कहा कि लव जिहाद पॉलिटिकल स्टंट है, मैं मुस्लिम युवाओं से अपील करूंगा कि वो हिंदू लड़कियों को बहन समझें।
सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि हमारे देश में हजारों साल से बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो अपना जीवनसाथी खुद चुन लेते हैं, हिंदू मुस्लिम से शादी करता है, मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप लव जिहाद के मामलों की तह तक जाएंगे तो पता चलेगा कि शादी तो मर्जी से हो गई, लेकिन जब समाज का दबाव पड़ता है तो कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था कि मुस्लिम है।
सपा नेता का बयान
मुरादाबाद से एमपी एसटी हसन ने सवाल करते हुए लव जिहाद को लेकर कहा कि क्या मुस्लमान लड़की हिंदु लड़कों से शादी नहीं करती क्या उनके लिए कोई कानून है।
मुस्लिम युवकों से अपील करते हुए सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि आप लोग अपनी हिंदू लड़कियों को आप बहन की तरह समझे, अब ऐसा कानून बना दिया गया है, जिससे उन्हें जबर्दस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आपको को बचाएं और किसी भी प्रलोभन या लव के चक्कर में न पड़कर अपनी जिंदगी बचाएं।
#WATCH 'Love Jihad' is a political stunt...I advise Muslim youth to consider Hindu girls as their sisters. Don't get lured, because a law has been framed under which you can be subjected to tremendous torture. Save yourself & don't get into any temptation or love: ST Hasan, SP MP pic.twitter.com/BJm2ZnTkNm
— ANI UP (@ANINewsUP) November 26, 2020
यूपी में लव जिहाद पर होगी सजा
आपकों बता दें कि यूपी सरकार की ओर से पारित लव जिहाद कानून के मुताबिक शादी के लिए धर्म बदलवाने पर सजा हो सकती है। कानून के मुताबिक शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए डीएम(जिलाधिकारी) को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।
इतना ही नहीं, अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर एस-एसटी (SC-ST) समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा हो सकती है।
इसे भी पढ़ें:
दुनिया के इन देशों में है अलग धर्म में शादी करने की मनाही, बड़े ही सख्त हैं कानून
हरियाणा ने की तैयारी
वहीं लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में अध्यादेश पास होते ही कई राज्य सरकारों ने कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। इसका ऐलान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज कर चुके हैं। अब हरियाणा सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी है।